80यू के तहत टैक्स बचत
आयकर अधिनियम 1961 के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत का कोई भी निवासी जो कि 40 प्रतिशत की विकलांगता से कम से पीडि़त नहीं हो तो टैक्सेबल इनकम में 50000 रुपए की छूट का दावेदार होता है। जबकि सीरियस डिसेबिलिटी के केस में 80 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता की स्थिति में यह रियायत 100000 रुपए तक की राशि का भी हो सकता है।